मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 12 दिसंबर को सोनभद्र के चोपन स्थित रेलवे मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिलाधिकारी बीएन सिंह ने बताया कि प्रत्येक जोड़े पर 1,00,000 रुपये खर्च किए जाएंगे। इसमें कन्या के दाम्पत्य जीवन की खुशहाली और गृहस्थी की स्थापना के लिए 60,000 रुपये सीधे उसके खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, कन्या को वैवाहिक उपहार सामग्री देने के लिए 25,000 रुपये और कार्यक्रम के आयोजन (भोजन, पंडाल, फर्नीचर, पेयजल, विद्युत/प्रकाश व्यवस्था) पर 15,000 रुपये प्रति जोड़ा खर्च किए जाएंगे। इच्छुक व्यक्ति अपनी कन्या के विवाह के लिए योजना की वेबसाइट cmsvy.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए कुछ निर्धारित शर्तें हैं। कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। कन्या या उसके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। विवाह की तिथि को कन्या की आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। आयु की पुष्टि के लिए विद्यालय का शैक्षिक रिकॉर्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड या आधार कार्ड मान्य होंगे। आवेदन के लिए कन्या का बैंक खाता और कन्या व वर के पासपोर्ट साइज फोटो आवश्यक हैं। इस योजना में निर्धन परिवार की अविवाहित कन्याओं के विवाह के साथ-साथ विधवा, परित्यक्ता या कानूनी रूप से तलाकशुदा महिलाओं का पुनर्विवाह भी हो सकता है। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री और स्वयं दिव्यांग कन्याओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
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