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मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा की अर्जी खारिज:9.44 करोड़ की संपत्ति कुर्की रद्द करने की मांग अस्वीकार

गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने बुधवार को मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी द्वारा दायर एक प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया। इस अर्जी में उन्होंने 9 करोड़ 44 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति की कुर्की के आदेश को रद्द करने की मांग की थी। यह संपत्ति अफशा अंसारी के नाम से गाजीपुर के मोहल्ला बल्लभ देवड़ी दास, कोतवाली में खरीदी गई थी। जिलाधिकारी ने इसे गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया था। एमपी-एमएलए कोर्ट ने 11 मार्च 2025 को विधि सम्मत सुनवाई के बाद जिलाधिकारी के इस कुर्की आदेश को पुष्ट किया था। अफशा अंसारी ने बाद में वकालतनामा प्रस्तुत कर कुर्की आदेश निरस्त करने की मांग की थी। उनकी अर्जी में दावा किया गया था कि 11 मार्च 2025 को पारित आदेश से संबंधित दस्तावेजों पर किए गए हस्ताक्षर फर्जी हैं। इसी आधार पर मोहम्मदाबाद थाने में एक मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। अधिवक्ता लियाकत अली अंसारी ने अदालत से अनुरोध किया था कि प्रार्थना पत्र पर लगाए गए हस्ताक्षर संदिग्ध हैं और उनकी सत्यता की जांच लंबित है, इसलिए आदेश निरस्त किया जाए। हालांकि, अदालत ने रिकॉर्ड, तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद इस तर्क को अस्वीकार कर दिया और अर्जी खारिज कर दी।


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