खेत खरीद-बिक्री के एक बड़े सौदे में दिए गए चेक के डिसऑनर होने का मामला अब अदालत तक पहुंच गया है। एसीजेएम-8 कोर्ट ने आरोपी को बड़ी राहत देने का मौका देते हुए साफ किया है कि तय राशि जमा होने पर उसे मुकदमे का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन रकम न देने पर कानूनी कार्रवाई होगी। एसीजेएम-8 कन्हैया जी की अदालत ने अर्जुन नगर निवासी अनूप सिंह चाहर को चेक डिसऑनर के मामले में मुकदमे के विचारण के लिए समन जारी किया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि यदि आरोपी द्वारा 32 लाख 56 हजार 700 रुपये अदालत में जमा कर दिए जाते हैं, तो उसके खिलाफ आगे मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। मामला वादी थान सिंह द्वारा दायर किया गया है। उन्होंने अदालत को बताया कि आरोपी अनूप चाहर से उनका 1 करोड़ 2 लाख 28 हजार रुपये में खेत खरीदने का सौदा हुआ था। इस सौदे के तहत आरोपी ने 32 लाख 56 हजार 700 रुपये का चेक दिया, लेकिन बैंक में लगाने पर वह चेक डिसऑनर हो गया। इसके बाद वादी ने चेक बाउंस का केस अदालत में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान वादी के अधिवक्ता राजेश कुशवाह ने पक्ष रखा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को तलब करते हुए यह भी स्पष्ट किया कि अगर तय राशि जमा नहीं की गई, तो आरोपी को जमानत कराकर मुकदमे की पूरी प्रक्रिया का सामना करना होगा।
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