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मिर्जापुर में व्यवसायिक वाहनों पर रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप अनिवार्य:न होने पर 10 हजार रुपए का चालान, भरना होगा जुर्माना

मिर्जापुर में शीत ऋतु के दौरान कोहरे से होने वाले सड़क हादसों को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने व्यवसायिक वाहनों पर रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप लगाना अनिवार्य कर दिया है। शासन के निर्देश पर इस नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) रविकांत शुक्ल ने बताया कि मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही जिलों में प्रवर्तन टीमें लगातार वाहनों की जांच कर रही हैं। जिन व्यवसायिक वाहनों पर रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप नहीं पाया जा रहा है, उन पर 10 हजार रुपए का चालान किया जा रहा है। दिसंबर माह में अब तक संभाग के तीनों जिलों में कुल 29 व्यवसायिक वाहनों के खिलाफ टेप न होने के कारण चालान की कार्रवाई की गई है। अधिकारी ने बताया कि कोहरे के दौरान होने वाली सड़क दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप का न होना है। इससे रात और घने कोहरे में वाहन स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते, जिससे हादसे की आशंका बढ़ जाती है। रविकांत शुक्ल ने सभी व्यवसायिक वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे अपने वाहनों पर मानक के अनुरूप रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप लगवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने सड़क सुरक्षा में सहयोग देने का भी आग्रह किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने स्पष्ट किया कि कृषि कार्यों में उपयोग होने वाली ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को भी अनिवार्य रूप से अपनी ट्रॉली के पीछे लाल रंग का रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप लगाना होगा। यह कदम दुर्घटनाओं की संभावनाओं को कम करने में सहायक होगा। परिवहन विभाग ने यह भी कहा कि प्रवर्तन अभियान सख्ती से जारी रहेगा। नियम का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।


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