मां को डराकर संपत्ति का दान पत्र हस्ताक्षर कराने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) मृत्युंजय श्रीवास्तव की अदालत ने थाना एमएम गेट क्षेत्र के मोती कटरा निवासी आशीष वर्मा, राजाबाबू वर्मा, शिवा सोनी और सुरेंद्र कुमार को मुकदमे के विचारण के लिए 4 दिसंबर को तलब करने के आदेश दिए हैं। यह मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के छिली ईंट घटिया निवासी संजय बाबू वर्मा की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर दर्ज किया गया है। वादी के मुताबिक उनके पिता जगदीश प्रसाद वर्मा ने जीते-जी पैत्रिक संपत्ति सभी भाई-बहनों में बराबर बांट दी थी। पिता का निधन 28 अक्टूबर 2009 को हो गया था। संजय बाबू वर्मा ने आरोप लगाया कि इसके बाद उनके भाई आशीष वर्मा, राजाबाबू वर्मा और भतीजा शिवा सोनी लगातार उनके हिस्से की दुकान और मकान अपने नाम कराने का दबाव बना रहे थे। वादी के अनुसार 6 जुलाई 2022 को जब वे पत्नी के साथ बाहर गए थे, तब आरोपी उनकी मां चंद्रवती को मंदिर चलने के बहाने ले गए और डराकर दान पत्र पर हस्ताक्षर करा लिए। घर लौटने पर मां के अंगूठे पर स्याही देखी गई, जिसके बाद पूरी घटना सामने आई। इसके अलावा वादी ने यह भी आरोप लगाया कि 1 अप्रैल की रात करीब 11 बजे आरोपी घर में घुस आए और तोड़फोड़ व मारपीट की। अदालत ने प्रार्थना पत्र, बयान और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर मामले को विचारण योग्य मानते हुए चारों आरोपियों को समन जारी कर तलब किया है। अब मामले में अगली कार्रवाई 4 दिसंबर को होगी।
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