अयोध्या में सहायक अभिलेख अधिकारी न्यायालय ने स्टांप चोरी का बड़ा मामला संधिपत्र के आधार पर पकड़ा है। 18 वर्ष पहले उसी के आधार पर तत्कालीन सहायक अभिलेख अधिकारी ने नामांतरण आदेश पारित कर दिया। स्टांप चोरी के अगले कदम पर अब नजर है। 100 बीघा यह भूमि माझा जमथरा में प्रस्तावित मंदिर म्यूजियम के पास स्थित है। नामांतरण आदेश स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती चैरिटेबुल ट्रस्ट ए-14, मोहन कोआपरेटिव इंडस्ट्रियल स्टेट मथुरा रोड-नई दिल्ली व भूदेव पुत्र महादेव शुक्ल,निवासी परिक्रमा रोड,अयोध्या के बीच संधिपत्र के आधार पर 30 जून 2006 को आदेश पारित किया गया था। इसको 3 फरवरी को निरस्त कर नजूल सरकार के नाम खाता खेवट संख्या-एक मोहाल एक्स्ट्रा भूखंड संख्या एक रकबा सौ बीघा छह बिस्वा 10 धुर विवादित भूमि को पूर्ववत नजूल विभाग के नाम दर्ज करने के आदेश से यह भूमि फिर नजूल की हो गई। वाद दायरा में सुनवाई के बाद यह आदेश पारित हुआ। यह वाज दायरा अच्छी बीबी बेवा इश्तियाक, निवासी जमथरा के वंशज बताने वाले जमीर अहमद,नसीर अहमद, मुनीर अहमद आदि ने दाखिल किया था।
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