सोनभद्र में पांच साल पहले एक महिला से बलात्कार और हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी/सीएडब्लू अर्चना रानी की अदालत ने मंगलवार को दोषी हरिमंगल खरवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मृतका के पिता ने 8 दिसंबर 2020 को जुगैल थाने में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि 7 दिसंबर 2020 को उनकी बेटी गांव में एक शादी में गई थी, लेकिन सुबह तक घर नहीं लौटी। तलाश के दौरान उन्हें खेत में एक महिला का शव मिलने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचने पर उन्होंने अपनी बेटी का शव पाया। पिता ने आरोप लगाया था कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी बेटी के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी और शव को खेत में फेंक दिया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान जुगैल टोला मचोही बेलगड़ी निवासी हरिमंगल खरवार पुत्र स्वर्गीय जुड़ावन खरवार का नाम सामने आया। पर्याप्त सबूत मिलने के बाद विवेचक ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों, गवाहों के बयानों और पत्रावली का अवलोकन किया। दोषी पाए जाने पर हरिमंगल खरवार को उम्रकैद और 25 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अर्थदंड न देने पर दोषी को दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने पैरवी की।
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