अम्बेडकरनगर में दो साल पुराने हत्या के प्रयास के एक मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अकबरपुर के इल्तिफातगंज मार्ग पर एक महिला पर चाकू से हमला करने के दोषी अरमान को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना अकबरपुर थाना क्षेत्र की है। मोहसिनपुर मंसूरपुर निवासी इंद्रजीत ने 28 नवंबर 2023 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि उनकी पत्नी रेनू घरों में काम करती हैं। खाना बनाकर लौटते समय इल्तिफातगंज रोड रेलवे क्रॉसिंग के पास मीरानपुर पेवारा निवासी अरमान ने रेनू पर पीछे से चाकू से हमला कर दिया। हमले में रेनू के सिर पर चोट लगी और वह जमीन पर गिर गईं। इसके बाद अरमान ने उनके सीने पर भी चाकू से वार किया। शोर मचाने पर आरोपी अरमान जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने इस मामले में हत्या के प्रयास, धमकाने और एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। जांच पूरी होने के बाद, पुलिस ने 30 जनवरी 2024 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश राम विलास सिंह की कोर्ट में हुई। न्यायालय ने अरमान शाह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, उस पर 18 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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