आगरा के थाना हरी पर्वत में चार साल पुरानी व्यक्तिगत नाराजगी के चलते एक महिला ने युवक को नशीली चाय पिला कर बेहोश किया और उस पर तेजाब डाल दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। आज विशेष न्यायाधीश ने आरोपी सोनम पाण्डेय को हत्या और अन्य गंभीर अपराधों के आरोप में आजिवन कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। मामले के अनुसार, मृतक देबेन्द्र शास्त्री आगरा के पुरम खंदारी में किराये पर रहकर पुष्पांजलि अस्पताल में नौकरी करता था। उसकी सोनम पाण्डेय से चार साल पुरानी दोस्ती थी। 24 मार्च 2021 को सोनम ने पंखा खराब होने का बहाना बनाकर देबेन्द्र को अपने घर बुलाया। युवक ने चाय पी और बेहोश हो गया, तब आरोपी ने उसके ऊपर तेजाब डाल दिया। गंभीर जलन और दर्द के कारण देबेन्द्र की हालत बिगड़ गई। उसे तत्काल पुष्पांजलि अस्पताल में भर्ती कराया गया और स्थिति गंभीर होने पर दिल्ली रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मृतक के मित्र शिवम पाण्डेय ने उसकी मां कुसमा देवी को दी। जांच तत्कालीन थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने की। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 11 गवाहों को पेश किया, जिनमें मृतक की मां और मित्र शामिल थे। विशेष न्यायाधीश एस. सी. ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट, गवाहों के बयान और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चौधरी विजय वर्मा के तर्कों के आधार पर सोनम पाण्डेय को हत्या और अंग भंग करने के आरोप में अलग-अलग आजीवन कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अदालत ने आदेश दिया कि दोनों सजाएँ एक साथ चलें। जानकारी के अनुसार, महिला ने यह कृत्य इसलिए किया क्योंकि मृतक देबेन्द्र के साथ उसका चार साल पुराना संबंध था और वह अपने निजी मतभेदों और नाराजगी के चलते यह घटना अंजाम देना चाहती थी।
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