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मऊ में गौतस्करी गिरोह पर गैंगस्टर एक्ट:प्रधानपति समेत पांच आरोपियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई

मऊ जनपद में पशु तस्करी और गौहत्या के एक मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद थाना सरायलखंसी पुलिस ने प्रधानपति समेत पांच आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। यह मामला 30 अक्टूबर 2023 का है, जब पुलिस ने एक पिकअप वाहन से चार पशुओं को बरामद किया था। अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि गौकशी के मामलों में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध शासन के निर्देशानुसार गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। इस मामले में मुख्य आरोपी बलिया निवासी प्रधानपति मदन मोहन यादव सहित उसके चार साथियों को नामजद किया गया है। पुलिस इन सभी की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए अग्रिम कार्रवाई कर रही है। पुलिस जांच में सामने आया है कि सरगना मदन मोहन यादव उर्फ डब्लू ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बनाया था। इस गिरोह में सरवन यादव, अभिषेक कुमार यादव उर्फ कन्हैया (प्रधानपति, थाना हलधरपुर), नरेंद्र यादव और गाजीपुर निवासी अजीत कुमार यादव शामिल हैं। यह गिरोह संरक्षित पशुओं की दूसरे प्रांतों में तस्करी में लिप्त था। 30 अक्टूबर 2023 को सरवन यादव एक पिकअप वाहन में पशुओं को रस्सी से बांधकर ले जा रहा था, जबकि उसके अन्य साथी स्कॉर्पियो वाहन में आगे-आगे चल रहे थे। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर गोवध निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में विवेचना पूरी होने के बाद 7 दिसंबर 2023 को आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था, जो वर्तमान में विचाराधीन है। पुलिस प्रशासन के अनुसार, शासन के निर्देश पर पशु तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।


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