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भाजपा के पूर्व संयोजक सहित चार पर गैंगस्टर:लूट मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, संपत्तियों की भी होगी जांच

बुलंदशहर में पुलिस ने अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए भाजपा के पूर्व शक्ति केंद्र संयोजक रविंद्र प्रधान सहित चार आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया है। यह कार्रवाई देहात कोतवाली पुलिस द्वारा की गई है, जिससे राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल देखी जा रही है। पुलिस के अनुसार, आरोपी रविंद्र प्रधान, जब वह भाजपा के अग्रसेन मंडल में शक्ति केंद्र संयोजक के पद पर था, तब उसने 12 दिसंबर 2025 को दिल्ली के स्क्रैप व्यापारी शहजाद पुत्र खुर्शीद को स्क्रैप बेचने के बहाने बुलाया था। आरोप है कि इसके बाद आरोपी ने खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए साथियों के साथ मिलकर व्यापारी से ढाई लाख रुपये की लूट की थी। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई के बाद भाजपा संगठन ने रविंद्र प्रधान को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। देहात कोतवाली प्रभारी नीरज मलिक ने गैंगस्टर एक्ट के तहत गैंग लीडर साजिद पुत्र आजाद निवासी मोहल्ला वंशीधर, जहांगीराबाद, तथा उसके साथियों रविंद्र प्रधान पुत्र राजवीर निवासी हीरापुर, बबलू उर्फ विजेंद्र कुमार पुत्र गिरधारी और मनोज पुत्र चरन निवासी हीरापुर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, गैंग लीडर साजिद के खिलाफ कुल 12 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं, रविंद्र प्रधान के खिलाफ छह, बबलू उर्फ विजेंद्र कुमार के खिलाफ पांच और मनोज के खिलाफ एक मुकदमा पहले से दर्ज है। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपी संगठित गिरोह के रूप में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई का उद्देश्य अपराधियों की अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाना है। आरोपियों की संपत्तियों की भी जांच की जा रही है और आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी।


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