भदोही के रेवड़ापरसपुर में बुधवार को प्रशासन ने अनाधिकृत प्लाटिंग और भू-विन्यास पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। यह कार्रवाई भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और जिलाधिकारी के आदेश पर की गई। प्रशासन की इस कार्रवाई से प्लांट लेने वालों में हड़कंप मच गया। प्राधिकरण के अधिसूचित ग्राम रेवड़ापरसपुर के गाटा संख्या 124 और 243 पर रामसागर राय और करुणा सागर राय (पुत्र स्वर्गीय सतमी प्रसाद राय, निवासी रेवड़ापरसपुर) द्वारा लगभग 3 बीघा जमीन में अवैध प्लाटिंग और भू-विन्यास का कार्य किया गया था। सुनवाई के बाद जिलाधिकारी और सीईओ बीड़ा ने पाया कि यह अनाधिकृत प्लाटिंग उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 9 व 10 के तहत आवश्यक अनुमति और अनुमोदन के बिना की गई थी। साथ ही, धारा 9 व 10 के तहत दी गई अनुज्ञा की शर्तों का भी उल्लंघन किया गया था। रामसागर राय और करुणा सागर राय को अधिनियम की धारा-9 और भदोही औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन (प्रथम संशोधन) विनियमावली 2019 के विनियम 14 (2) के तहत दोषी पाया गया। सीईओ ने 25 अगस्त 2025 को प्लाटिंग और भू-विन्यास को ध्वस्त करने का अनुमोदन प्रदान किया था। इसके बाद प्राधिकरण ने 28 अगस्त 2025 को ध्वस्तीकरण आदेश जारी करते हुए अनाधिकृत प्लाटिंग को स्वयं हटाने के लिए 30 दिन का समय दिया था। कई बार रिमाइंडर भेजने के बावजूद, अनाधिकृत निर्माण को नहीं हटाया गया। आज बीड़ा और तहसील प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ रेवड़ापरसपुर पहुंचकर अनाधिकृत प्लाटिंग और भू-विन्यास पर बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया। दो प्लांट पर बने मकानों पर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के दौरान एसडीएम न्यायिक बरखा सिंह, मार्केटिंग मैनेजर बीड़ा अमिताभ रंजन दास, एक्सईएन आरडी भारती, जेई प्रदुम्न कुमार सिंहा, आदित्य यादव, द्विवेश कुमार मिश्र सहित बीड़ा के अन्य अधिकारी-कर्मचारी और पुलिस प्रशासन मौजूद रहे।
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