चित्रकूट जिला एवं सत्र न्यायालय ने हत्या के एक मामले में अभियुक्त देवकुमार उर्फ दद्दू को आजीवन कारावास और 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला 19 दिसंबर 2025 को सुनाया गया। अभियुक्त पर अपनी पत्नी फुलकुमारी की हत्या का आरोप था। यह मामला थाना कोतवाली कर्वी में धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत इस मामले में गहन पैरवी की गई। घटना 13 मई 2022 को हुई थी। वादी राजेंद्र प्रसाद पटेल ने पुलिस को सूचना दी थी कि उनके दामाद देवकुमार उर्फ दद्दू ने उनकी 29 वर्षीय बेटी फुलकुमारी को लकड़ी की पाटी से पीट-पीटकर हत्या कर दी। इस सूचना के आधार पर कोतवाली कर्वी थाने में मामला दर्ज किया गया। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक भास्कर मिश्रा ने मामले की विवेचना की। अभियुक्त देवकुमार उर्फ दद्दू को 19 मई 2022 को गिरफ्तार किया गया था और 22 जून 2022 को माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। इस मामले में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्याम प्रताप पटेल, पैरोकार आरक्षी प्रशांत कुमार, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उपनिरीक्षक प्रभुनाथ यादव और उनकी टीम ने गहन पैरवी की। जिला शासकीय अधिवक्ता श्याम सुंदर मिश्रा ने भी प्रभावी प्रस्तुति और बहस की, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया।
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