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बुलंदशहर में दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा:पुलिस की प्रभावी पैरवी से 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा

बुलंदशहर में दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी पंकज कुमार को 20 साल के कठोर कारावास और 25,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। यह फैसला न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह तृतीय (एडीजे/पॉक्सो-01, बुलंदशहर) ने 23 दिसंबर 2025 को सुनाया। यह मामला वर्ष 2017 का है, जब अभियुक्त पंकज कुमार पुत्र महेश चंद्र शर्मा निवासी ग्राम बौरोली, थाना खुर्जा नगर ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म किया था। इस संबंध में 02 अक्टूबर 2017 को थाना जहांगीरपुर में आईपीसी की धारा 363/376डी और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत मुकदमा संख्या 92/2017 दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की जांच के बाद 08 नवंबर 2017 को माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत इस अभियोग को चिन्हित किया गया था। बुलंदशहर की मॉनिटरिंग सेल ने माननीय न्यायालय में सशक्त और प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की। अभियुक्त के विरुद्ध कुल 07 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वालों में अभियोजक महेश राघव, मॉनिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार अनिल कुमार और कोर्ट मुहर्रिर संदीप कुमार का योगदान सराहनीय रहा। प्रभावी पैरवी के माध्यम से अभियुक्त को सजा दिलाना बुलंदशहर पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।


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