बुलंदशहर में गैंगस्टर साजिद उर्फ चूमड़ा की लगभग 42 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया गया है। जिलाधिकारी बुलंदशहर ने यह कार्रवाई साजिद द्वारा लूट, चोरी और नकबजनी जैसे अपराधों से अर्जित संपत्ति से बनाए गए मकान के संबंध में की है। यह मकान साजिद ने ग्राम भमरा, थाना गुलावठी में बनवाया था। गुलावठी पुलिस ने जांच के दौरान इस मकान का मूल्यांकन कराया और रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी, जिसके बाद कुर्की का आदेश जारी हुआ। साजिद उर्फ चूमड़ा थाना गुलावठी का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है। वह वर्तमान में बुलंदशहर जिला कारागार में बंद है। अभियुक्त के खिलाफ बुलंदशहर, गौतमबुद्धनगर, हापुड़ और गाजियाबाद जिलों के विभिन्न थानों में कुल 51 मुकदमे दर्ज हैं। इन मुकदमों में 21 चोरी, 3 लूट और 11 नकबजनी के मामले शामिल हैं। इसके अलावा, साजिद पर 3 पुलिस मुठभेड़, गैंगस्टर अधिनियम के तहत 6 मामले, 4 अवैध शस्त्र बरामदगी, 2 चोरी का सामान बरामदगी और 1 गौवध अधिनियम का मामला भी दर्ज है।
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