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बीमा कंपनी को इलाज खर्च और हर्जाना चुकाने का आदेश:एसबीआई लाइफ ने अस्पताल का बिल भुगतान करने से मना किया था, उपभोक्ता आयोग का आदेश

संतकबीरनगर जिला उपभोक्ता आयोग ने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आयोग ने कंपनी को एक उपभोक्ता के चिकित्सा खर्च का भुगतान करने से इनकार करने के मामले में ₹1,08,889 ब्याज सहित और ₹60,000 अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के रूप में अदा करने का आदेश दिया है। यह मामला घनघटा थानाक्षेत्र के अमौली गांव निवासी मंजू देवी से संबंधित है। मंजू देवी ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से न्यायालय में वाद दायर किया था। उन्होंने बताया कि 16 फरवरी 2024 को उन्होंने अपने और अपने पुत्र अभिषेक कानू के लिए ₹5 लाख का स्वास्थ्य बीमा लिया था। अगस्त 2024 में उनके पुत्र अभिषेक कानू को हेपेटाइटिस का संक्रमण हो गया, जिसका इलाज खलीलाबाद के एक निजी अस्पताल में कराया गया। इस इलाज में कुल ₹1,08,889 का खर्च आया। मंजू देवी का आरोप था कि बीमा कंपनी ने कैशलेस सुविधा का आश्वासन दिया था, लेकिन इसके बावजूद दावे का भुगतान नहीं किया गया। बार-बार शिकायत करने के बाद भी बीमा कंपनी की ओर से कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद मंजू देवी ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दाखिल किया। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह और महिला सदस्य संतोष ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों और उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। आयोग ने बीमा कंपनी को संपूर्ण इलाज खर्च ₹1,08,889 पर 10% ब्याज के साथ, और क्षतिपूर्ति के रूप में ₹60,000 अतिरिक्त, साठ दिनों के भीतर अदा करने का आदेश दिया है।


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