इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बी एच एस व जी एच एस के खातों का संचालन दोनों प्रधानाचार्य व ए डी एम रैंक के अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित करने का आदेश दिया है ताकि कालेज सुचारू रूप से संचालित होता रहे। कोर्ट ने एकलपीठ के आदेशों 6 नवंबर 25, संशोधित आदेश 26 नवंबर 25 व 28 नवंबर 25 के एक हिस्से के अमल पर रोक लगा दी और आदेश के खिलाफ दाखिल विशेष अपीलों को सुनवाई के लिए 28 जनवरी 26 को पेश करने का आदेश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली तथा न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र की खंडपीठ ने इलाहाबाद हाईस्कूल सोसायटी की प्रबंध समिति व अन्य सहित चर्चों की अपीलों की सुनवाई करते हुए दिया है। एकलपीठ ने संस्थान का खाता प्रधानाचार्यो, जिलाधिकारी व पुलिस कमिश्नर के द्वारा संचालित करने तथा न्यायमूर्ति उमेश कुमार को आब्जर्वर नियुक्त कर रिकार्ड का सत्यापन करने व बैठक लेने का आदेश दिया था। एकलपीठ ने संस्थाओं की टकराहट व अनियमितता को लिखकर आपराधिक कार्यवाही आदि मुद्दों पर कई अन्य आदेश दिए। सोसायटी अधिवक्ता का कहना था कि सभी पक्ष जब तक अपील की सुनवाई नहीं हो जाती, एकलपीठ के आदेश पर रोक के लिए सहमत हैं। कोर्ट ने कहा अपील की सुनवाई में समय लगेगा और एकलपीठ के विवादित आदेश के एक निर्देश पर रोक लगा दी है। संस्था संचालन को लेकर चर्च आफ नार्थ इंडिया व चर्च आफ इंडिया वर्मा पाकिस्तान व सीलोन के बीच विवाद चल रहा है। दशकों से अंतरिम व्यवस्था के जरिए संस्थान का संचालन किया जा रहा है।
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