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बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर चलाने पर 2 साल की सजा:20 हजार का जुर्माना भी लगाया, अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने सुनाया फैसला

बिना वैध लाइसेंस मेडिकल स्टोर संचालित करने के मामले में विशेष न्यायाधीश औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश प्रेम प्रकाश की अदालत ने अभियुक्त संजय कुमार श्रीवास्तव को दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामला सुल्तानपुर जिले के जयसिंहपुर थाना क्षेत्र का है। 16 दिसंबर 2011 की सुबह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास स्थित संजय मेडिकल स्टोर की टीम द्वारा जांच की गई थी। जांच टीम में तत्कालीन औषधि निरीक्षक ओम प्रकाश, नायब तहसीलदार जयसिंहपुर ज्ञानचंद गुप्ता, उप निरीक्षक ताराचंद गोस्वामी और अमेठी के औषधि निरीक्षक नवीन कुमार शामिल थे। जांच के दौरान दुकान पर मौजूद संजय कुमार श्रीवास्तव वैध दवा बिक्री लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सके। टीम ने दुकान से बेची जा रही दवाओं के नमूने भी लिए, जिनकी जांच में वे मिथ्या पाए गए। इसके आधार पर बरौंसा निवासी संजय कुमार श्रीवास्तव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। लंबी सुनवाई के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए दो वर्ष का साधारण कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माना न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


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