बलरामपुर नगर पालिका क्षेत्र के अंधियारी, निबकौनी मोहल्ले में स्थित जमीर मीट शॉप को बुधवार को प्रशासन ने सील कर दिया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा-34 के तहत दुकान पर आपात प्रतिबंध आदेश (Emergency Prohibition Order) जारी किया गया है। जानकारी के अनुसार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी चंद्र भानु ने 27 नवंबर 2025 को प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया था। इस दौरान केंद्रीय खाद्य अनुज्ञप्ति संख्या 12725998000491 के अंतर्गत कई आवश्यक निर्देश दिए गए थे। हालांकि, प्रतिष्ठान संचालक जमीर अहमद और उनके प्रतिनिधि मो. फारूख ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया और 3 दिसंबर 2025 से मीट का विक्रय जारी रखा। विभाग के मुताबिक, दुकान संचालक ने मीट की माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट रिपोर्ट और पेस्टिसाइड रेसिड्यू टेस्ट रिपोर्ट सहित अनिवार्य अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्रस्तुत नहीं किए थे। इन अनिवार्य दस्तावेजों के अभाव में बेचे जा रहे मीट से जनस्वास्थ्य को गंभीर खतरा उत्पन्न होने की आशंका जताई गई थी। इसी आधार पर प्रशासन ने दुकान को तत्काल बंद कराते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं। जब तक सभी अनिवार्य टेस्ट रिपोर्ट, प्रमाण पत्र और नियमानुसार दस्तावेज जमा नहीं किए जाते, तब तक मीट का घरेलू विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि प्रतिबंध के बावजूद विक्रय जारी पाया गया तो प्रतिष्ठान संचालक के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आयुक्त को औपचारिक प्रतिषेध आदेश जारी करने का प्रस्ताव भी भेजा गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हड़कंप का माहौल है और अन्य मीट कारोबारियों में भी सतर्कता देखी जा रही है।
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