क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर यदि बिना अनुमति के प्रोग्राम किया तो महंगा पड़ सकता है। 6 महीने की जेल या 20 हजार रुपये का अर्थदंड या फिर दोनों की सजा हो सकती है। इतना ही नहीं, पार्टी से निकलकर शराब के नशे में वाहन चलाना भी सेलिब्रेशन का रंग फीका कर सकता है। इस नियम के तहत अनुमति लेना अनिवार्य
क्रिसमस तथा 31 दिसम्बर को न्यू ईयर की पूर्व संध्या पर, जिले के सभी होटल, रेस्टोरेंट, डिस्को क्लब, रुफ टॉप आदि जगह पर आयोजित किए जाने वाले मनोरंजन कार्यक्रम उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 की धारा-2 (a-2) के अन्तर्गत आते हैं। ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन से पहले धारा-4क (1) के तहत अनुमति लेना अनिवार्य है। इस पोर्टल पर कर सकते हैं आवेदन
किसमस एवं न्यू ईयर की पूर्व संध्या पर मनोरंजन कार्यकम के संचालन किए जाने से पूर्व विभागीय ऑनलाइन पोर्टल https://ift.tt/9Xl8Mxz पर आवेदन के साथ ही पोर्टल पर वर्णित आवश्यक अनापत्तियां एवं अभिलेख अपलोड किये जायेंगे। अनापत्तियां एवं अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद पूर्व मनोरंजन कर कार्यालय की आख्या के साथ वांछित अनुमति के लिए जिला मजिस्ट्रेट को पत्रावली अग्रसारित की जाएगी। उपरोक्त प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोई समस्या या बाधा उत्पन्न होती है तो कार्यालय सहायक मनोरंजन कर आयुक्त, कलेक्ट्रेट, आगरा से संपर्क कर सकते हैं। सभी होटल, रेस्टोरेंट, डिस्को क्लब, रुफ टॉप आदि को निर्देशित किया जाता है कि अपने परिसर में किसी भी मनोरंजन कार्यक्रम किए जाने से पहले अनुमति जरूर ले लें। अन्यथा 6 महीने का कारावास अथवा 20 हजार रुपये का अर्थदंड अथवा दोनों किए जाने का प्राविधान है।
इधर, पुलिस उपायुक्त सिटी सैय्यद अली अब्बास ने कहा है-जिन होटल, क्लब संचालकों के पास बार संचालन का लाइसेंस नहीं होगा, ऐसे में उनके द्वारा लोगों को शराब पिलाई जाती है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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