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बिजली बिल राहत योजना शुरू, ब्याज और मूलधन पर छूट:महराजगंज में उपभोक्ताओं को तीन चरणों में मिलेगा लाभ

महराजगंज। बिजली बिल राहत योजना के तहत उपभोक्ताओं को अधिकतम छूट दिलाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत मुजुरी में विद्युत विभाग ने जागरूकता अभियान चलाया। इस योजना में बकाया बिजली बिल पर ब्याज और मूलधन दोनों पर छूट दी जा रही है। अवर अभियंता मुजुरी, छेदी प्रसाद ने ग्रामीणों को योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई इस विशेष योजना में उपभोक्ताओं को बकाया जमा करने पर ब्याज और सरचार्ज से पूर्ण राहत मिलेगी। पहली बार मूलधन पर भी आकर्षक छूट का लाभ उपलब्ध कराया गया है। यह योजना 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी। इसे तीन चरणों में संचालित किया जाएगा, जिसमें अलग-अलग अवधियों के लिए छूट की दरें निर्धारित की गई हैं। पहले चरण में, 1 से 31 दिसंबर 2025 के बीच बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को ब्याज में 100 प्रतिशत और मूलधन पर 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। दूसरे चरण में, 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक भुगतान करने वालों को ब्याज पर 100 प्रतिशत और मूलधन पर 20 प्रतिशत की राहत दी जाएगी। तीसरे और अंतिम चरण में, 1 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक उपभोक्ताओं को ब्याज पर 100 प्रतिशत तथा मूलधन पर 15 प्रतिशत की छूट प्राप्त होगी। अवर अभियंता ने स्पष्ट किया कि योजना का लाभ पाने के लिए उपभोक्ताओं को निर्धारित समयावधि में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे इस सीमित अवधि वाली राहत योजना का अधिकतम लाभ उठाएं और अपने बिजली कनेक्शन को नियमित स्थिति में लाएं। विद्युत विभाग ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए सभी उपकेंद्रों और कार्यालयों में हेल्प डेस्क स्थापित करने की तैयारी की है। इन हेल्प डेस्क पर उपभोक्ता अपने बकाया बिल, देय छूट और अन्य प्रक्रियाओं की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि यह योजना उपभोक्ताओं पर वित्तीय भार कम करने और विद्युत देयों की वसूली में तेजी लाने में महत्वपूर्ण साबित होगी।


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