बिजनौर में ‘नो हेलमेट नो फ्यूल’ अभियान एक बार फिर शुरू हो गया है। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशों पर इसकी जानकारी दी। यह अभियान 17 जनवरी 2026 तक जारी रहेगा। इससे पहले, यह प्रदेशव्यापी विशेष अभियान 1 सितंबर 2025 से 30 सितंबर 2025 तक सफलतापूर्वक चलाया गया था, जिससे हेलमेट के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई थी। सड़क सुरक्षा को और मजबूत करने तथा दोपहिया वाहन चालकों और पीछे बैठे व्यक्ति द्वारा हेलमेट के अनिवार्य प्रयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसे दोबारा लागू किया गया है। जिलाधिकारी ने जनपद बिजनौर के सभी फ्यूल पंप संचालकों और स्वामियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्हें कहा गया है कि वे किसी भी ऐसे दोपहिया वाहन चालक को पेट्रोल नहीं बेचेंगे, जिसके चालक और पीछे बैठे व्यक्ति ने हेलमेट नहीं पहना हो। इसके अतिरिक्त, सभी फ्यूल पंप संचालकों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके प्रतिष्ठान में सीसीटीवी कैमरे हर समय सक्रिय रहें। यह प्रावधान किसी भी विवाद की स्थिति में सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन कर आवश्यक निर्णय लेने में सहायक होगा। यह पहल मोटर वाहन अधिनियम-1988 की धारा 129 (हेलमेट की अनिवार्यता) और धारा 194-डी (उल्लंघन पर दंड) के अनुरूप है। इसे विधिसम्मत और सुप्रीम कोर्ट सड़क सुरक्षा समिति (SCCORS) की भावना के अनुरूप एक जनहितकारी कदम बताया गया है।
https://ift.tt/z5sUFqk
🔗 Source:
Visit Original Article
📰 Curated by:
DNI News Live

Leave a Reply