बिजनौर में पॉक्सो एक्ट की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कल्पना पांडेय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी तफशीर को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने तफशीर को दस वर्ष के कारावास और 51 हजार रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजन अधिकारी भालेंद्र राठौर ने बताया कि यह मामला 13 मई 2021 का है। उस दिन एक व्यक्ति ने नजीबाबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 17 वर्षीय बेटी अचानक घर से लापता हो गई है। काफी तलाश के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला था। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर किशोरी की बरामदगी की मांग की थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी तफशीर को गिरफ्तार किया और लापता किशोरी को बरामद कर कोर्ट में पेश किया। किशोरी ने अपने बयान में बताया कि आरोपी तफशीर उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया। न्यायाधीश कल्पना पांडेय ने सभी साक्ष्यों और बयानों के आधार पर तफशीर को दोषी पाया, जिसके बाद उसे यह सज़ा सुनाई गई।
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