कार्यालय आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर औषधि निरीक्षक ने 5 दिसंबर 2025 को मेसर्स अर्चना फार्मा (प्रोपराइटर – अरविन्द सिंह), शॉप नं-7, वासुदेव प्लाजा, नवाबगंज, मुंशीगंज, थाना कोतवाली नगर, बाराबंकी का निरीक्षण किया। निरीक्षण में पता चला कि फर्म द्वारा Rexley-T Cough Syrup (कोडीनयुक्त औषधि) कुल 8,10,010 मिलीलीटर की भारी मात्रा में खरीदी गई थी। वैध क्रय-विक्रय अभिलेख प्रस्तुत नहीं फर्म ने कोई वैध विक्रय बिल, बैंक ट्रांजैक्शन या वास्तविक क्रय-विक्रय अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए। प्रस्तुत अभिलेखों के सत्यापन में संबंधित प्रतिष्ठानों ने औषधि की खरीद से इंकार किया और शपथ-पत्र भी दिए। इससे प्रथम दृष्टया स्पष्ट हुआ कि फर्म ने कोडीनयुक्त औषधि का गैर-चिकित्सीय, नशे के उद्देश्य से अवैध विक्रय किया। कानूनी उल्लंघन और सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा यह कृत्य औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 और नियमावली 1945 का गंभीर उल्लंघन है। फर्म ने थोक औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति का दुरुपयोग कर अवैध लाभ कमाने का प्रयास किया। इस प्रकार की गतिविधि आम जनता के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक है। FIR दर्ज करने का आदेश आयुक्त कार्यालय ने मेसर्स अर्चना फार्मा एवं प्रोपराइटर अरविन्द सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के तहत FIR दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। विवेचना के दौरान अन्य दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
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