बागपत में एक शराब तस्कर को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए ढाई वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला तीन साल पुराने शराब तस्करी के एक मामले में आया है। यह मामला छपरौली थाना क्षेत्र के ककोर कला गांव से जुड़ा है। तीन वर्ष पूर्व पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान विकास नामक व्यक्ति को शराब तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया था। उस समय उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी के बाद से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था। सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने विकास को आबकारी अधिनियम के तहत दोषी पाया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) रविकांत भारद्वाज ने बताया कि न्यायालय ने सभी उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद यह फैसला सुनाया है। शराब तस्करी के इस मामले में विकास को ढाई वर्ष के कारावास की सजा हुई है।
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