DniNews.Live

Fast. Fresh. Sharp. Relevant News

बहराइच में रेप के दोषी को 10 साल की सजा:नाबालिग से की थी हैवानियत, 35 हजार जुर्माना भी लगा

बहराइच: जिले की पॉक्सो कोर्ट ने नौ साल पुराने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपी उचित राम को 10 साल के कारावास और 35 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह मामला नौ साल पहले हरदी थाना क्षेत्र का है। एक महिला ने हरदी थाने में तहरीर दी थी कि इलाके के उचित राम नामक व्यक्ति ने उसकी 13 वर्षीय नाबालिग बेटी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने महिला की तहरीर पर धारा 363, 366 भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और 4 फरवरी 2017 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। सोमवार को जिले की पॉक्सो कोर्ट में सजा को लेकर बहस हुई। इस दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह और संतोष सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को कठोर सजा देने की दलील दी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश अरविंद कुमार गौतम ने आरोपी उचित राम को दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया।


https://ift.tt/cQRLkHU

🔗 Source:

Visit Original Article

📰 Curated by:

DNI News Live

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *