बलिया के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में कर-करेत्तर राजस्व, राजस्व वादों और विरासत संबंधी मामलों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सभी लंबित मामलों का जल्द से जल्द निस्तारण करने के स्पष्ट निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी ने पाया कि 45 दिन से अधिक समय से अनेक अविवादित विरासत मामले लंबित हैं। उन्होंने सभी एसडीएम को ऐसे सभी मामलों का अनिवार्य रूप से निस्तारण करने तथा पूर्व के सभी अविवादित विरासत मामलों को हर हाल में निष्पादित करने का निर्देश दिया। समीक्षा के दौरान धारा 34 के तहत 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। तहसील सिकंदरपुर में 48, बांसडीह में 21 और बलिया सदर में 143 अविवादित मामले लंबित पाए गए। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित एसडीएम को कड़ी चेतावनी दी और पीठासीन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 300 से अधिक बंटवारा संबंधी सभी मुकदमों का तत्काल निस्तारण कराया जाए और इसके लिए कार्य योजना बनाकर कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि 5 वर्ष से अधिक पुराने मामलों को किसी भी दशा में लंबित न रखा जाए। सभी एसडीएम को निर्देश दिए गए कि धारा 34 के तहत आमजन को जानकारी देने के लिए सभी कोर्ट के बाहर एक और सभी तहसीलों में दो-दो सूचना बोर्ड लगाए जाएं। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना की फाइलों के लंबित होने पर जिलाधिकारी ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि किसी भी तहसील में फाइलें न रोकी जाएं और उनका तत्काल निस्तारण किया जाए। 20 दिसंबर तक लेखपालों की विरासत सूची मांगी डीएम ने तहसील रसड़ा, सिकंदरपुर और बैरिया के एसडीएम को 20 दिसंबर तक हर हाल में लेखपालों की विरासत सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही, किसी भी लेखपाल या कर्मचारी का स्थानांतरण होने पर उनकी सेवा पुस्तिका और अन्य अभिलेख 10 दिन के भीतर नई तैनाती वाली तहसील को उपलब्ध करा दिए जाएं। इसमें लापरवाही मिलने पर संबंधित पीठासीन अधिकारी का वेतन रोकने की चेतावनी दी गई। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के नाम यदि मानव संपदा पोर्टल पर मौजूद हैं, तो उन्हें तुरंत हटाया जाए। बैठक में एडीएम अनिल कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट आसाराम शर्मा, सभी एसडीएम एवं राजस्व विभाग के अधिकारी/कर्मचारीगण आदि उपस्थित रहे।
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