बलिया में एक हत्या के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 01 ने दो अभियुक्तों, वीरेंद्र बिंद और रवि बिंद को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर कुल 21 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अदालत ने वीरेंद्र बिंद (पुत्र स्वर्गीय हवलदार बिंद) और रवि बिंद (पुत्र वीरेंद्र बिंद), निवासी छोटका प्लाट चांददीयर, थाना बैरिया, जनपद बलिया को धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी पाया। इस धारा में उन्हें आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये का अर्थदंड दिया गया है। अर्थदंड न चुकाने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अतिरिक्त, दोनों अभियुक्तों को धारा 201 (अपराध के साक्ष्य मिटाना) के तहत भी दोषी पाया गया, जिसके लिए उन्हें दो वर्ष का कारावास और एक हजार रुपये का अर्थदंड दिया गया। अर्थदंड अदा न करने पर एक सप्ताह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह फैसला बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के कारण आया। अभियोजन अधिकारी राम नरेश यादव ने इस मामले की पैरवी की। यह मामला 21 अक्टूबर 2012 का है, जब अभियुक्तों ने वादी के 11 वर्षीय भतीजे की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बैरिया में मुकदमा दर्ज किया गया था और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
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