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बलिया में दुष्कर्म-पॉक्सो एक्ट के आरोपी को सजा:कोर्ट ने 25 साल की जेल और 26 हजार रुपए का जुर्माना लगाया

बलिया में एक न्यायालय ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 25 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने अभियुक्त पर 26 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। यह सजा बलिया के नरही थाना क्षेत्र के दौलतपुर निवासी गोपाल पटेल पुत्र स्व. रामस्वरूप पटेल को सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या-8 ने अभियुक्त को धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया। इसके लिए उसे 25 वर्ष का सश्रम कारावास और 25,000 रुपए का अर्थदंड दिया गया। अर्थदंड न चुकाने पर उसे 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। इसके अतिरिक्त, धारा 506 भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत दोषी पाए जाने पर अभियुक्त को 1 वर्ष का सश्रम कारावास और 1,000 रुपए का अर्थदंड भी दिया गया। इस अर्थदंड का भुगतान न करने पर उसे 1 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे अभियान “ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत की गई है। बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप अभियुक्त को यह सजा मिली है। मामले का संक्षिप्त विवरण यह है कि 16 अगस्त 2021 को पीड़िता के पिता ने नरही थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि अभियुक्त गोपाल पटेल उनकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ कई महीनों से दुष्कर्म कर रहा था। शिकायत के अनुसार, कुछ समय बाद जब पीड़िता की तबीयत खराब हुई और उसे दवा दी गई, तो उसने एक मृत बच्चे को जन्म दिया। इस शिकायत के आधार पर थाना नरही में मामला दर्ज किया गया और अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। इस मामले में अभियोजन अधिकारी ADGC राकेश कुमार पाण्डेय थे।


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