बलिया के तत्कालीन शहर कोतवाल संजय सिंह के खिलाफ सीजेएम कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें 5,000 रुपये का बांड भरने का भी आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 4 जनवरी 2026 को निर्धारित की गई है। यह वारंट अधिवक्ता गणेशानंद मिश्रा द्वारा दायर मुकदमे (संख्या 4965/2024) में संजय सिंह के अदालत में हाजिर न होने पर जारी किया गया है। कोर्ट ने कहा कि उनकी उपस्थिति 352, 504, 506, 500 धाराओं के तहत लगे आरोपों का जवाब देने के लिए आवश्यक है। अधिवक्ता गणेशानंद मिश्रा ने बताया कि पूर्व कोतवाल संजय सिंह ने उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि संजय सिंह ने पुलिस अधीक्षक और मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी गुमराह करने वाली रिपोर्ट भेजी थी, जबकि उनके पास अपनी शिकायत के समर्थन में पूरे प्रमाण मौजूद थे। मिश्रा ने बताया कि उन्होंने संजय सिंह को कानूनी नोटिस भेजा था, लेकिन उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया। वर्तमान में संजय सिंह आजमगढ़ के मेंहनगर थाना प्रभारी के पद पर कार्यरत हैं।
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