बलरामपुर में पूर्व सांसद रिजवान जहीर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे की सुनवाई सोमवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में नहीं हो सकी। अधिवक्ताओं द्वारा न्यायिक कार्य के बहिष्कार के चलते सुनवाई टाल दी गई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को निर्धारित की गई है। यह मुकदमा करीब डेढ़ वर्ष पूर्व तुलसीपुर थाना में दर्ज किया गया था। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार सिंह द्वारा 21 जुलाई 2024 को गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने 30 जुलाई 2025 को एमपी-एमएलए कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में 6 दिसंबर को सूचीबद्ध हुआ था। इसके बाद 15 दिसंबर 2025 को सुनवाई प्रस्तावित थी, लेकिन उस दिन भी अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य बहिष्कार के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। इस प्रकरण की सुनवाई दीवानी न्यायालय परिसर स्थित कोर्ट नंबर छह में अपर सत्र न्यायाधीश (तृतीय) प्रदीप कुमार द्वारा की जानी है। पूर्व सांसद रिजवान जहीर वर्तमान में ललितपुर जेल में निरुद्ध हैं।
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