बलरामपुर में आर्म्स एक्ट के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को जेल में बिताई अवधि के साथ न्यायालय उठने तक खड़ा रहने की सजा सुनाई। इसके साथ ही आरोपी पर 2 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। मामला 30 जुलाई 1991 का है। कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में अभियुक्त सुभाष शुक्ला पिता शिवनारायण शुक्ला निवासी नील कोठी, थाना कोतवाली देहात, बलरामपुर के कब्जे से एक अवैध तमंचा बरामद किया गया था। इस संबंध में थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 271/91 धारा- 25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। उपनिरीक्षक शैलेंद्र कुमार त्रिपाठी ने मामले की विवेचना की और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। विचारण के दौरान, न्यायालय CJSD/ACJM बलरामपुर ने अभियुक्त सुभाष शुक्ला को आर्म्स एक्ट की धारा के तहत दोषी ठहराया। न्यायालय ने उसे जेल में बिताई गई अवधि, 2000 रुपए का अर्थदंड और न्यायालय उठने तक खड़ा रहने की सजा सुनाई।
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