बर्रा थानाक्षेत्र में बेटे के सामने पत्नी की गला दबाकर हत्या करने वाले युवक को एडीजे–14 की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अगस्त 2021 में युवक ने नशे में धुत होकर पत्नी का मर्डर किया था। बीच–बचाव करने पहुंचे 15 वर्षीय बेटे मारपीट के साथ हत्यारे पिता ने गाली–गलौज की थी। पिता सजा दिलाने में घटना के प्रत्यक्षदर्शी बेटे की गवाही अहम साबित हुई। यह था पूरा घटनाक्रम… वादी रिषी कुमार ने बर्रा थाने में एफआईआर दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी बहन प्रीति सिंह की शादी 18 साल पहले पिपौरी निवासी अर्जुन सिंह के साथ हुई थी। उनका एक 15 साल का बेटा ईशू सिंह है। अर्जुन अक्सर शराब के नशे में धुत होकर घर आता था और बहन के साथ मारपीट करता था। 6 अगस्त 2021 को नशे में धुत अर्जुन ने उसकी बहन की गला दबाकर हत्या कर दी। भांजे ईशू की जानकारी पर वह मौके पर पहुंचे तो शव कमरे में पड़ा हुआ था। कोर्ट में पेश हुए थे 9 गवाह मामला एडीजे–14 की कोर्ट में ट्रायल पर था। एडीजीसी शिव भगवान गोस्वामी ने बताया कि अभियोजन की ओर से 9 गवाह कोर्ट में पेश किए गए थे। घटना के प्रत्यक्षदर्शी, मृतका के बेटे ईशू सिंह की गवाही अहम साबित रही। उसने कोर्ट में बयान दिया कि पिता अक्सर शराब पीकर मां के साथ मारपीट करते थे। 6 अगस्त की रात पिता नशे में धुत होकर आए थे। रात 10 बजे मैं सो गया, करीब 2 से 3 बजे की बीच मां के चीखने की आवाज सुनी। उठ कर देखा तो पिता मां को मार रहे थे। मैं बीच–बचाव करने पहुंचा तो उन्होंने मुझसे गाली देने लगे। इस दौरान उन्होंने गला दबाकर मां की हत्या कर दी। घटना के प्रत्यक्षदर्शी बेटे के बयानों को अहम मानते हुए कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास व 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
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