इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली हिंसा के आरोपी नजीम रज़ा खान की जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक वर्मा ने दिया है। आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2), 121, 125 समेत अन्य गंभीर धाराओं और आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम की धारा 7 के तहत मुकदमा दर्ज था। एफआईआर के अनुसार, घटना में 28 नामजद और 200 से अधिक अज्ञात लोगों की संलिप्तता बताई गई थी। बचाव पक्ष ने दलील दी कि नाजिम रजा खान का नाम एफआईआर में दर्ज नहीं था और जांच के दौरान सामने आया। साथ ही उसे केवल सामान्य और अस्पष्ट भूमिका दी गई है। मामले में घायल दो व्यक्तियों की चोटें भी साधारण प्रकृति की पाई गईं। यह भी कहा गया कि सह आरोपी मुस्तकीम उर्फ मोहम्मद मुस्तकीम को पहले ही जमानत मिल चुकी है इसलिए समानता के आधार पर याची को भी राहत मिलनी चाहिए। आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 29 सितंबर 2025 से जेल में बंद था। कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ फिलहाल ठोस साक्ष्य नहीं हैं और मुकदमे के जल्द खत्म होने की संभावना भी कम है। साथ ही राज्य पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि रिहाई पर वह गवाहों को प्रभावित करेगा।
https://ift.tt/DnJeF56
🔗 Source:
Visit Original Article
📰 Curated by:
DNI News Live

Leave a Reply