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बरेली में 820 ग्राम स्मैक मामले में आरोपी को सजा:अदालत ने दोषी सलीम को 10 साल कैद, 1 लाख जुर्माना सुनाया

बरेली में 820 ग्राम स्मैक तस्करी के मामले में एक व्यक्ति को 10 साल के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। एडीजे-06 न्यायालय ने आरोपी सलीम को दोषी करार दिया। यह मामला 11 जुलाई 2018 का है। उस दिन बिथरी चैनपुर थाना इंस्पेक्टर गोविंद सिंह को पैदल गश्त के दौरान सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति भारी मात्रा में स्मैक लेकर परतासपुर से बरेली जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए परतासपुर तिराहे से संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा और उसके कब्जे से 820 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की। इस संबंध में बिथरी चैनपुर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। विवेचना के बाद अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में कुल 7 गवाह पेश किए। न्यायालय एडीजे-06, बरेली ने 15 दिसंबर को आरोपी सलीम, जो ग्राम जैड, थाना फरीदपुर, जनपद बरेली का निवासी है, को दोषी ठहराया। अदालत ने उसे एनडीपीएस एक्ट के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में आरोपी को 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


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