विज्ञापन देने के बाद भी बच्चे का पूरा टिकट लेना ब्लू वर्ल्ड को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता फोरम ने मनमानी करने पर ब्लू वर्ल्ड मैनेजमेंट को पीड़ित को 50 हजार रुपए क्षतिपूर्ति, टिकट के नाम पर अधिक वसूला गया 170 रुपया और मुकदमा खर्च 6 हजार रुपए देने के आदेश दिए हैं। फोरम ने कहा कि विपक्षी को यह धनराशि 45 दिनों के भीतर देनी होगी। 14 अगस्त को परिवार के साथ गए थे किदवई नगर कालोनी निवासी मनीष कुमार शर्मा ने बताया कि उन्होंने समाचार पत्रों में ब्लू वर्ल्ड का विज्ञापन देखा। विज्ञापन में ब्लू वर्ल्ड आओ, गिफ्ट ले जाओ… शीर्षक से परिवार के लिए पैकेज दिया गया था। विज्ञापन में बच्चों के लिए आधे टिकट पर प्रवेश की बात लिखी गई थी। इस पर वह 14 अगस्त 2017 को पत्नी व दो बच्चों के साथ ब्लू वर्ड पहुंचे। बेटी का आधा टिकट के हिसाब से उन्होंने चार लोगों का 1750 रुपये दे दिए। टिकट विंडो पर उन्हें बताया गया कि बेटी का पूरा टिकट लगेगा। ब्लू वर्ल्ड मैनेजमेंट की ओर से 110 सेमी के निशान की नाप के नीचे आने वालों को ही बच्चा होने की परिभाषा बताया गया। इस पर उन्होंने कहा कि पांच वर्ष तक के बच्चे का किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थान में टिकट नहीं लगता है, लेकिन टिकट विंडो पर बैठे कर्मचारी ने कोई सुनवाई नहीं की। पैसे कम पड़ने पर फेयरी वाटर पार्क का लिया टिकट पैसे कम होने के कारण उन्होंने फिर फेयरी वाटर पार्क का ही 350 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से टिकट लिया, इसके लिए उन्होंने 1400 रुपए दिए। इसके लिए उन्हें परिवार के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। आरोप लगाया कि ब्लू वर्ल्ड मैनेजमेंट ने अपने तरीके से बच्चों की परिभाषा को परिभाषित करके उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी से व्यापार प्रथा को अपना रहा है। जिसके बाद उन्होंने ब्लू वर्ल्ड डायरेक्टर को पक्षकार बनाते हुए परिवाद दाखिल किया। मैनेजमेंट बोला- यह उनका प्राइवेट संस्थान ब्लू वर्ल्ड की ओर से अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि यह उनका प्राइवेट संस्थान है। इसलिए वहां सामान्य नियम लागू नहीं होते हैं। जो भी टिकट लिया जाता है उस पर सरकार को मनोरंजन कर का भुगतान किया जाता है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार, सदस्य नीलम यादव और वंदना सिंह ने पाया कि पीड़ित ने परिवाद में लगाए गए सभी आरोपों को साबित किया। इसके विपरीत विपक्षी ब्लू वर्ल्ड अपनी किसी भी बात को साबित करने में नाकाम रहा है। ऐसे में टिकट का 170 रुपया वापस करने और क्षतिपूर्ति व वाद खर्च देने के आदेश दिए हैं।
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