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बच्चे का पूरा टिकट लेने पर ब्लू वर्ल्ड पर जुर्माना:कानपुर में कोर्ट का आदेश- 56 हजार दें, पीड़ित बोला- बेइज्जती हुई

कानपुर में बच्चे का पूरा टिकट लेने पर ब्लू वर्ल्ड पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगा है। 8 साल पुराने केस में जिला उपभोक्ता फोरम ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। ब्लू वर्ल्ड मैनेजमेंट को बच्चे के टिकट के 170 रुपए और मुकदमा खर्च के 6 हजार रुपए देने का भी आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि यह धनराशि पीड़ित को 45 दिनों के भीतर देनी होगी। पीड़ित ने ब्लू वर्ल्ड के डायरेक्टर को पक्षकार बनाते हुए उपभोक्ता फोरम 23 अक्टूबर 2017 को परिवाद दायर किया था। विस्तार से पढ़िए पूरा मामला 14 अगस्त, 2017 को परिवार के साथ गए थे
किदवई नगर कॉलोनी में रहने वाले मनीष कुमार शर्मा ने बताया कि उन्होंने अखबारों में ब्लू वर्ल्ड का विज्ञापन देखा। इसमें ब्लू वर्ल्ड आओ, गिफ्ट ले जाओ, शीर्षक से परिवार के लिए पैकेज दिया गया था। विज्ञापन में बच्चों के लिए आधे टिकट पर एंट्री की बात लिखी गई थी। 14 अगस्त, 2017 को मैं अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ ब्लू वर्ल्ड पहुंचा। यहां बेटी के आधे टिकट के हिसाब से मैंने 4 लोगों के 1750 रुपए दिए। लेकिन, टिकट विंडो पर मुझे बताया गया कि बेटी का पूरा टिकट लगेगा। ब्लू वर्ल्ड मैनेजमेंट ने बताया कि जिनकी हाइट 110 सेमी से कम होती है, उन्हें हम लोग बच्चा मानते हैं। इससे ऊपर की हाइट होने पर मैनेजमेंट उसे बच्चा नहीं मानता। इसलिए बेटी का पूरा टिकट लगेगा। मनीष बोले- परिवार के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ा
मनीष शर्मा का कहना है- मैंने मैनेजमेंट से कहा कि 5 साल तक के बच्चे का किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थान में टिकट नहीं लगता। फिर आप लोग क्यों ले रहे हो? आपने विज्ञापन में तो फ्री लिखा था। इस पर टिकट विंडो पर बैठे कर्मचारी ने कोई सुनवाई नहीं की। उल्टा वह भड़क गया। उसने कहा कि पूरा टिकट लगेगा। इसके पैसे दीजिए। इसके बाद ही एंट्री मिलेगी। पैसे कम होने के कारण मैंने इसी मैनेजमेंट के फेयरी वाटर पार्क का 350 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से टिकट लिया। इसके लिए मैंने 1400 रुपए दिए। मुझे वहां परिवार के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। मुझे बेइज्जत होना पड़ा। मेरी बेटी मायूस हो गई। उन्होंने कहा कि ब्लू वर्ल्ड मैनेजमेंट अपने तरीके से बच्चों की परिभाषा को परिभाषित कर रहा। ऐसा कर उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी कर रहा है। इसके बाद मनीष शर्मा ने ब्लू वर्ल्ड के डायरेक्टर को पक्षकार बनाते हुए उपभोक्ता फोरम 23 अक्टूबर, 2017 को परिवाद दायर किया। मैनेजमेंट बोला- यह हमारा प्राइवेट संस्थान
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान ब्लू वर्ल्ड ने अपना पक्ष रखा। कहा कि यह हमारा प्राइवेट संस्थान है। इसलिए सामान्य नियम लागू नहीं होते। जो भी टिकट लिया जाता है, उस पर सरकार को मनोरंजन कर का भुगतान किया जाता है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार, सदस्य नीलम यादव और वंदना सिंह ने दोनों पक्षों को सुना। आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार ने ब्लू वर्ल्ड मैनेजमेंट की गलती मानी। कहा- पीड़ित ने जो भी आरोप लगाए, उन सभी को उसने साबित किया। जबकि, ब्लू वर्ल्ड मैनेजमेंट ऐसा नहीं कर पाया। ऐसे में आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार ने ब्लू वर्ल्ड मैनेजमेंट को टिकट के 170 रुपए वापस करने के साथ ही क्षतिपूर्ति और वाद खर्च देने के आदेश दिए हैं। ब्लू वर्ल्ड को कुल 56,170 रुपए देने होंगे। ————————- ये खबर भी पढ़िए- दूल्हे ने 51 लाख रुपए से भरी थाल लौटाई, बुलंदशहर में शगुन में चांदी का सिक्का लिया यूपी के बुलंदशहर में दूल्हे ने 51 लाख रुपए कैश से सजी थाली ठुकरा दी। लड़की वालों ने काफी समझाया, लेकिन दूल्हा अपनी बात पर अड़ा रहा। बाद में एक चांदी का सिक्का लेकर सादगी के साथ शादी की। पढ़ें पूरी खबर…


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