लखनऊ में आयकर विभाग ने लुलु मॉल का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया है। विभाग ने यह कदम 27 करोड़ रुपए के आयकर बकाया का भुगतान न किए जाने पर उठाया है। सूत्रों के मुताबिक, जांच के दौरान टैक्स देनदारी और वित्तीय लेनदेन से जुड़े कई दस्तावेज की गहन समीक्षा की गई थी। कुछ टैक्स बकाया था जिस पर कंपनी को नवंबर में नोटिस जारी किया गया था। उसमें एक महीने का समय दिया गया था। समयसीमा के भीतर भुगतान न होने पर आयकर अधिनियम के तहत विभाग ने कंपनी का खाता ही फ्रीज कर दिया है। अभी और भी कार्रवाइयां हो सकती हैं। लेनदेन पर निगरानी बढ़ी खाता फ्रीज होने के बाद कंपनी के वित्तीय लेनदेन पर सीधी निगरानी रहेगी। आयकर विभाग यह भी जांच कर रहा है कि बकाया कर के अलावा किसी अन्य वित्तीय अनियमितता का दायरा कितना व्यापक है। मामले में आगे नोटिस या रिकवरी की कार्रवाई से इनकार नहीं किया गया है। लुलु प्रबंधन ने सफाई दी लुलु प्रबंधन ने इस मामले पर कहा है कि आयकर डिमांड पूरी तरह अनुचित था, जिसे माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। माननीय न्यायालय ने अपने आदेश (22 अप्रैल 2025) में यह निर्देश दिया कि मामले के निस्तारण तक किसी भी प्रकार की दमनात्मक (कोर्सिव) कार्रवाई न की जाए। यह अपील और स्थगन (स्टे) आवेदन वर्तमान में आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित है और फिलहाल यह मामला यथास्थिति में सुलझा हुआ है।
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