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फिरोजाबाद में हत्या के चार दोषियों को उम्रकैद:2014 में हुई थी घटना, कोर्ट ने 34-34 हजार का जुर्माना भी लगाया

फिरोजाबाद। लेनदेन के विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में न्यायालय ने चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना फिरोजाबाद के रसूलपुर थानाक्षेत्र में वर्ष 2014 में हुई थी। न्यायालय ने सभी दोषियों पर 34-34 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह मामला 17 मई 2014 की रात का है। रसूलपुर थाना में दुर्गेश नगर निवासी शहाना ने तहरीर दी थी कि रात सवा नौ बजे उसका भाई तारिक अली घर के बाहर खड़ा था। तभी मुहल्ले के नासिर, आफताब, वसीम और कमाल शराब के नशे में गाली-गलौज करते हुए वहां आए। पैसे के लेनदेन को लेकर हुई कहासुनी के दौरान आफताब ने तमंचे से तारिक को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने जांच के बाद चारों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले की सुनवाई जिला जज डॉ. बब्बू सारंग की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी राजीव प्रियदर्शी ने अपना पक्ष रखा। न्यायालय ने साक्ष्य और गवाहों के बयानों के आधार पर नासिर, आफताब, वसीम और कमाल को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 34 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। एडीजीसी ने बताया कि आफताब के पास से तमंचा बरामद किया गया था। तारिक और दोषी एक ही मुहल्ले के रहने वाले थे और आपस में दोस्त थे। उनके बीच लेनदेन का विवाद ही हत्या का मुख्य कारण सामने आया था।


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