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फिरोजाबाद में मिर्च डालकर लूट के दोषी को सजा:न्यायालय ने 2 साल 8 माह कारावास और 5 हजार जुर्माना लगाया

फ़िरोज़ाबाद न्यायालय ने आंखों में लाल मिर्च डालकर लूट करने के एक दोषी को सजा सुनाई है। दोषी नंदू गिहार उर्फ आनंद को 2 साल 8 महीने के कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा दी गई है। अर्थदंड न देने पर उसे एक सप्ताह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह घटना 9 जनवरी 2023 को थाना नगला खंगर क्षेत्र में हुई थी। नंदू गिहार उर्फ आनंद पुत्र मोती गिहार निवासी खेमगंज, थाना सिरसागंज ने इंदरगढ़ से खटूआमई रोड पर एक राहगीर की आंखों में लाल मिर्च डालकर उससे 65,000 रुपये छीन लिए थे। पीड़ित के भतीजे ने इस संबंध में थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी नंदू गिहार उर्फ आनंद को गिरफ्तार कर लिया था। उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र कोर्ट संख्या-2 सर्वेश कुमार पांडेय की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र राठौर ने पैरवी की। सुनवाई के दौरान अभियुक्त नंदू गिहार उर्फ आनंद ने न्यायालय में अपना जुर्म कबूल कर लिया और कम से कम सजा देने की गुहार लगाई। न्यायालय ने जुर्म कबूलने के आधार पर उसे दोषी ठहराया। दोषी नंदू गिहार उर्फ आनंद को 2 वर्ष 8 माह के कारावास की सजा सुनाई गई और उस पर 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। यदि दोषी अर्थदंड का भुगतान नहीं करता है, तो उसे एक सप्ताह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।


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