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फर्रुखाबाद में तीन दोषियों को आजीवन कारावास:23 साल पुराने ट्रैक्टर चालक हत्याकांड में अदालत का फैसला

फर्रुखाबाद में 23 साल पुराने हत्या मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट तरुण कुमार सिंह ने शनिवार को यह फैसला सुनाया। दोषियों पर 1.70 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला 3 अप्रैल 2002 का है, जब कायमगंज थाना क्षेत्र के ग्राम अताईपुर में ट्रैक्टर चालक ईश्वर दयाल उर्फ पप्पू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राजेश कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि रात करीब 9:30 बजे ईश्वर दयाल बाइक से ट्यूबवेल से घर जा रहे थे। फायरिंग की आवाज सुनकर राजेश मजदूरों के साथ मौके पर पहुंचे, जहां ईश्वर दयाल का शव सड़क पर पड़ा मिला और बाइक पास खड़ी थी। मौके से तीन-चार बदमाश फायरिंग करते हुए उत्तर दिशा की ओर भागते दिखे थे। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान ग्राम अताईपुर निवासी सुग्रीव और देशराज, ग्राम नोनियमगंज निवासी राजेश अग्रवाल तथा पृथ्वीदरवाजा निवासी सिकंदर के नाम सामने आए। विवेचक ने जांच पूरी कर सभी आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियुक्त सुग्रीव की मृत्यु हो गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने देशराज, राजेश अग्रवाल और सिकंदर को हत्या का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।


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