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फर्जी पते से बने प्रधान, दर्ज होगा मुकदमा:पहले भी अलग-अलग वार्डों से चुनाव लड़ चुका है आरोपी, आगरा कोर्ट ने सुनाया फैसला

आगरा में फर्जी पते के आधार पर पंचायत चुनाव लड़ने के मामले में ग्राम पंचायत खासपुर के प्रधान उदयवीर सिंह और उनकी पत्नी आरती के खिलाफ अदालत ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। सीजेएम मृत्युंजय श्रीवास्तव ने थाना न्यू आगरा पुलिस को प्रकरण में विवेचना के निर्देश दिए हैं। मामला फर्जी निवास प्रमाण पत्र के जरिए ग्राम प्रधान पद का चुनाव लड़ने से जुड़ा है। गुरुचरण सिंह निवासी शिखा मार्केट, कबीर कुंज चौराहा, दयालबाग, आगरा ने अपने अधिवक्ता देव चौधरी के माध्यम से सीजेएम अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। इसमें आरोप लगाया गया कि उदयवीर सिंह मूल रूप से नगला हवेली, दयालबाग के निवासी हैं, इसके बावजूद वर्ष 2015 से 2020 के बीच फर्जी दस्तावेजों के आधार पर स्वयं को ग्राम पंचायत खासपुर के गांव नगला तलफी का निवासी दर्शाकर प्रधान पद का चुनाव लड़ा और पद पर काबिज हो गए। प्रार्थी के अनुसार, उदयवीर सिंह ने इससे पहले वर्ष 2006 में वार्ड संख्या 20 लॉयर्स कॉलोनी से चुनाव लड़ा था, जिसमें भी उन्होंने अपना निवास नगला हवेली, दयालबाग दर्शाया था। वहीं वर्ष 2012 में उन्होंने अपनी पत्नी आरती को नगर निगम के पार्षद पद के लिए वार्ड संख्या 65 देव नगर से चुनाव लड़वाया, जिसमें भी मूल निवास नगला हवेली, दयालबाग ही दर्शाया गया था। इसके बावजूद उदयवीर सिंह और उनकी पत्नी आरती पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज तैयार कर उनका प्रयोग करते हुए 7 सितंबर 2015 को सक्षम अधिकारी सह निर्वाचन/पंचायत अधिकारी, ब्लॉक बिचपुरी, आगरा के समक्ष प्रस्तुत किया। अदालत ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रथम दृष्टया मामला पाए जाने पर दोनों आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थाना न्यू आगरा पुलिस को दिए हैं।


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