कल्याणपुर थाना क्षेत्र में प्लॉट दिलाने के नाम पर एक बुजुर्ग से 8.11 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बुजुर्ग की शिकायत पर पुलिस आयुक्त के निर्देश के बाद कल्याणपुर थाने में एक महिला कांस्टेबल सहित चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्लाॅट दिलाने के नाम पर ठगे लाखों कल्याणपुर के विनायकपुर निवासी ओम प्रकाश (64) ने पुलिस को बताया कि उनकी मुलाकात प्लाॅट लेने के संबंध में बलवीर सिंह से हुई थी। बलवीर सिंह ने उन्हें आराजी संख्या 872 में स्थित प्लॉट नंबर 89 (क्षेत्रफल 167.22 वर्ग मीटर) विक्रेता सुधीर प्रकाश से 35 लाख रुपये में दिलाने का सौदा कराया था। सौदे के तहत उन्होंने बतौर बयाना आरटीजीएस के माध्यम से 11 हजार रुपये दिए। एक अगस्त 2024 को उनके दामाद हिमांशु और सुधीर प्रकाश के बीच नोटरी इकरारनामा भी कराया गया। बाद में सुधीर प्रकाश ने पत्नी की बीमारी का हवाला देकर रुपये मांगे। इस पर मैंने गोल्ड लोन लेकर दामाद के खाते से आठ लाख रुपये सुधीर प्रकाश को दे दिए। इस तरह कुल 8.11 लाख रुपये प्लाॅट के एवरेज में दिए। पीड़ित का आरोप है कि बलवीर सिंह ने बिना जानकारी दिए 25 मार्च 2025 को उसी प्लॉट का बैनामा महिला कांस्टेबल शिखा सेंगर पत्नी देवेंद्र सिंह के नाम करा दिया। जानकारी होने पर जब पीड़ित ने रुपये वापस मांगे तो सुधीर प्रकाश ने कहा कि पैसा शिखा सेंगर देंगी और इसकी लिखापढ़ी बैनामे में कर दी गई है। शिखा सेंगर से फोन व घर जाकर कई बार संपर्क किया, लेकिन उन्होंने टालमटोल किया और बाद में रुपये देने से इनकार कर दिया। इसके बाद तीन अगस्त 2025 को पीड़ित ने कल्याणपुर थाने में प्रार्थना पत्र दिया। थाने में दोनों पक्षों के बीच 100 रुपये के स्टांप पर सुलहनामा हुआ, जिसमें शिखा सेंगर ने 8.11 लाख रुपये का चेक (28 दिसंबर 2025, बैंक ऑफ बड़ौदा, आदर्श नगर उन्नाव शाखा) दिया। सुलहनामे में 31 दिसंबर 2025 तक भुगतान की शर्त रखी गई थी। बाद में शिखा सेंगर और उनके पति देवेंद्र सिंह ने रुपये देने से इनकार कर दिया और मुकदमों में फंसाने की धमकी दी।
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