प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र में सेना की भूमि के पास अवैध निर्माण का मामला सामने आया है। 264 एएससी (सप्लाई) टाइप-सी यूनिट की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। सेना द्वारा भेजे गए आधिकारिक पत्र के अनुसार, 21 नवंबर को सर्वे नंबर 311 स्थित रक्षा भूमि से मात्र 10 मीटर के भीतर यह निर्माण कार्य पाया गया। आरोप है कि जुगल किशोर गुप्ता नामक व्यक्ति ने बिना किसी अनुमति और स्टेशन कमांडर से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त किए यह अवैध निर्माण कराया है। सेना ने 21 अक्टूबर 2016 को जारी रक्षा मंत्रालय के आदेश का हवाला दिया है। इस आदेश के तहत सेना की भूमि से 10 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के निर्माण से पहले सेना से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। नियमों की अनदेखी कर किए गए इस निर्माण को गंभीर उल्लंघन बताया गया है। यूनिट के प्रशासनिक अधिकारी कप्तान शुभम कुमार सिंह ने थाना पुलिस को तहरीर दी है। इसमें जुगल किशोर गुप्ता के खिलाफ उचित धाराओं में एफआईआर दर्ज करने और सेना की भूमि के 10 मीटर दायरे में किए गए अतिक्रमण को तत्काल हटवाने की मांग की गई है। थाना प्रभारी राजेश उपाध्याय ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी पक्ष के खिलाफ केस दर्ज कर जांच की जा रही है। आरोपी को जल्द कब्जा हटाने का मौका दिया गया है। यदि इसके बाद भी कब्जा नहीं हटाया जाता है, तो नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।
https://ift.tt/R3U1wVH
🔗 Source:
Visit Original Article
📰 Curated by:
DNI News Live

Leave a Reply