इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रयागराज के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय से सफाई मांगी है। कोर्ट ने कहा, याची की 2023 में दाखिल कंप्लेंट अभी तक पंजीकृत क्यों नहीं की गई केवल बिना नंबर के केस की सुनवाई की जा रही है। याचिका की अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अनिल कुमार ने झूंसी के हीरामणि यादव की याचिका पर अधिवक्ता कुंजेश कुमार दुबे को सुनकर दिया है। इनका कहना है कि याची ने 2023 में भास्कर यादव के खिलाफ कंप्लेंट केस दाखिल किया था। जिसका अभी तक कोई नंबर नहीं दिया गया है। आदेश सीट भी दाखिल की गई है। मालूम हो कि भास्कर ने याची से 20 लाख रुपये उधार लिए थे, वापस नहीं किया। चेक दिया था लेकिन वह बैंक से अनादर हो गया। कोर्ट ने कंप्लेंट केस में सम्मन जारी किया है लेकिन केस पंजीकृत नहीं किया गया है। जिसपर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
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