सुल्तानपुर में एक विधवा महिला ने ग्राम प्रधान पर अपनी कृषि भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य जारी रखने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि यह निर्माण कोर्ट के स्थगन आदेश के बावजूद किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने इस मामले में बल्दीराय के एसडीएम और सीओ को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बल्दीराय तहसील के कस्बा माफियात, इसौली निवासी नजमुल निशा ने बताया कि वह गाटा संख्या 513 स्थित भूमि की संक्रमणीय भूमिधर स्वामी हैं। उनके पड़ोसी और ग्राम प्रधान श्यामनारायण पुत्र हीरालाल उनकी कृषि भूमि के एक हिस्से पर अतिक्रमण कर घर बना रहे हैं। नजमुल निशा ने इस संबंध में सिविल जज, अपर खंड मुसाफिरखाना, अमेठी के समक्ष स्थायी आदेश के लिए एक वाद दायर किया था। न्यायालय ने इस भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया है। इस वाद संख्या 257/2023 में अगली सुनवाई 3 दिसंबर 2025 को निर्धारित है। पीड़िता ने अपनी भूमि का सीमांकन धारा 24 के तहत भी कराया है। इसकी रिपोर्ट में गाटा संख्या 513 प्रभावित पाई गई है। सीमांकन का यह वाद उपजिलाधिकारी बल्दीराय के समक्ष विचाराधीन है (वाद संख्या 1202304680902340)। नजमुल निशा का आरोप है कि प्रधान श्यामनारायण एक प्रभावशाली व्यक्ति होने के कारण न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर निर्माण कार्य जारी रखे हुए हैं। पीड़िता ने जिलाधिकारी से प्रधान को निर्माण कार्य रोकने और सिविल जज, मुसाफिरखाना के स्थगन आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया था, जिसके बाद जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं।
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