गाजीपुर में वर्ष 2025 के दौरान पॉक्सो कोर्ट ने यौन अपराधों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने बच्चों के साथ अपराध करने वाले आरोपियों को आजीवन कारावास जैसी कठोरतम सजाएं सुनाई हैं। इसके साथ ही कई मामलों में अर्थदंड भी लगाया गया है। दैनिक भास्कर से बातचीत में गाजीपुर पॉक्सो कोर्ट के अधिवक्ता रविकांत पांडे ने बताया कि पुलिस प्रशासन की प्रभावी जांच और त्वरित चार्जशीट के कारण कई गंभीर मामलों में अदालत ने आजीवन कारावास तक की सजा सुनाई है। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने ऐसे मामलों में पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। अधिवक्ता रविकांत पांडे ने जखनिया क्षेत्र के एक विशिष्ट मामले का भी उल्लेख किया। इस मामले में सगी बहनों में से एक के साथ दुष्कर्म का गंभीर आरोप था। न्यायालय ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
https://ift.tt/xcj9n0a
🔗 Source:
Visit Original Article
📰 Curated by:
DNI News Live

Leave a Reply