मैनपुरी की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने थाना कुर्रा क्षेत्र से जुड़े दो साल पुराने पॉक्सो मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया। नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोप में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने एक आरोपी को दोषी ठहराया। जबकि साक्ष्य के अभाव में तीन अन्य अभियुक्तों को बरी कर दिया। कोर्ट ने अभियुक्त राज किशोर पुत्र नत्थूराम को दोषी मानते हुए दो साल के कारावास और 5000 के आर्थिक दंड की सजा सुनाई। इसी मामले में नामजद अन्य 3 अभियुक्तों– ध्रुव सिंह पुत्र अभयराम, नारायण पुत्र नत्थूराम और संतोष पुत्र नत्थूराम को आरोप सिद्ध न होने के कारण अदालत ने दोषमुक्त कर दिया। इस मामले की सफल पैरवी में अभियोजन पक्ष से एडीजीसी विश्वजीत सिंह राठौड़, अभियोजन कार्यालय के हेड कांस्टेबल हरेंद्र सिंह, विवेचक सत्येंद्र शर्मा, थाना कुर्रा के कोर्ट पैरोकार हेड कॉन्स्टेबल हेमंत कुमार और मैनपुरी के निरीक्षक प्रभारी मॉनिटरिंग सेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट ने टिप्पणी की कि न्यायालय नाबालिगों से जुड़े मामलों में गंभीरता और संवेदनशीलता से कार्य करता है। दोषी को दी गई सजा यह संदेश देती है कि नाबालिगों के प्रति किसी भी अनुचित कृत्य का परिणाम कठोर दंड हो सकता है। इस फैसले को जिले में पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामलों की प्रभावी सुनवाई और पारदर्शी न्याय प्रक्रिया की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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