हाथरस में पॉक्सो एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने एक आरोपी को तीन साल के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी पर किशोरी से छेड़छाड़ का आरोप था। यह मामला 5 सितंबर 2021 का है। हाथरस जंक्शन थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि दोपहर करीब दो बजे उसकी बेटी भूसा लेने गई थी। उसी दौरान गांव के मनोज पुत्र पोप सिंह ने भूसे वाले कमरे में उसकी बेटी को बुरी नीयत से पकड़ लिया और छेड़खानी की। लिखित तहरीर के आधार पर थाना हाथरस जंक्शन पर मनोज पुत्र पोप सिंह, निवासी नगला अहीर, हाथरस जंक्शन के खिलाफ धारा 354क भारतीय दंड संहिता (भादवि) और 7/8 पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान वादी, पीड़िता के 161 सीआरपीसी के बयान और अन्य गवाहों के बयानों के आधार पर मुकदमे में धारा 452 भादवि की वृद्धि की गई। अभियुक्त मनोज के खिलाफ धारा 452/354 (क) भादवि और 7/8 पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोप साबित हुए। पुलिस ने अभियुक्त मनोज के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) हाथरस ने मनोज को दोषी ठहराया। एडीजीसी त्रिलोकी शर्मा ने की पैरवी…. न्यायालय ने मनोज को धारा 452 भादवि के तहत 3 वर्ष के कठोर कारावास और 3000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त, धारा 8 पॉक्सो अधिनियम के तहत भी 3 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपये अर्थदंड का आदेश दिया गया। कुल मिलाकर इस 13 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी त्रिलोकी शर्मा ने पैरवी की।
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