आजाद अधिकार सेना की प्रवक्ता और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर की वाराणसी कोर्ट ने अग्रिम जमानत मंजूर कर ली। जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने यह आदेश दिया है। अदालत ने 50-50 हजार रुपए की दो जमानत एवं बंधपत्र देने पर यह फैसला दिया है। इस दौरान अंबरीश सिंह भोला के अधिवक्ता ने इस जमानत अर्जी का विरोध भी किया पर कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली। बता दें की भाजपा नेता अंबरीश सिंह भोला ने पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी और आजाद अधिकार सेना की राष्ट्रीय प्रवक्ता नूतन ठाकुर पर 9 दिसंबर 2025 को चौक थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जिला जज ने मंजूर की अग्रिम जमानत भाजपा नेता और वीडीए के मानद सदस्य अंबरीश सिंह भोला ने अपनीछवि धूमिल करने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में आरोपी आईपीएस अमिताभ ठाकुर की वाराणसी कोर्ट में पेशी हो चुकी है। वहीं सह आरोपी नूतन ठाकुर की अग्रिम जमानत याचिका जिला जज ने मंजूर कर ली है। इस दौरान अंबरीश के अधिवक्ता ने दलील देते हुए इस जमानत का विरोध किया और कहा गलत तथ्यों के आधार पर एक सम्मानित व्यक्ति की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है। अब जानिए क्या था मामला ? और चौक थाने में क्या दी थी अंबरीश सिंह भोला ने तहरीर?… भाजपा ने नेता ने आरोपों को बताया था गलत , दी थी तहरीर चौक थाने में तहरीर देते हुए अंबरीश सिंह भोला ने बताया था कि – अमिताभ ठाकुर पूर्व आईपीएस ने अपने एक्स हैंडल @amitabhthakur से 30 नवंबर को एक लेटर पोस्ट किया। जिसमें नूतन ठाकुर का एक तरफ नाम लिखा है। दोनों के नाम के नीचे अध्यक्ष और महासचिव आजाद अधिकार सेना लिखा है। इस लेटर के साथ ही एक वीडियो भी पोस्ट किया गया है। जिसमें मेरे खिलाफ कथित रूप से आपराधिक प्रकरण में संलिप्तता का झूठा और मनगढंत आरोप लगाया है। जिससे मेरी छवि धूमिल हुई है। ऐसे में हमने एफआईआर दर्ज करवाने के लिए तहरीर दी थी। मंत्री के खिलाफ भी बेबुनियाद आरोप अंबरीश ने कहा – अमिताभ ठाकुर ने इस लेटर और वीडियो को अन्य सोचल मीडिया साइट्स पर भी प्रेषित किया जिसे लोगों ने पढ़ा। इससे मेरी छवि समाज में धूमिल हुई है। साथ ही अमिताभ ठाकुर ने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि राज्य के एक मंत्री के विरुद्ध भी बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। ऐसे में सम्बन्धित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अमिताभ और नूतन ठाकुर के ऊपर कार्रवाई की जाए। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था।अंबरीश सिंह भोला की तहरीर पर बीएनएस की धारा 196, 229, 356 (2), और 356(3) में मुकदमा दर्ज किया गया था। अब जानिए पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने क्या आरोप लगाए थे ? एक घर से कफ सिरप हटाए जाने का जारी किया था वीडियो आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने कफ सिरप मामले में वाराणसी के भाजपा नेता अंबरीश सिंह भोला के संबंध में उन्हें प्राप्त नए तथ्यों को यूपी के डीजीपी सहित समस्त संबंधित अधिकारियों को प्रेषित कर तत्काल जांच की मांग की थी। उन्होंने वीडियो जारी करते हुए कहा था कि उन्हें दो वीडियो भेजे गए हैं। इनमें 5 सेकेंड का वीडियो 2 दिन पूर्व अंबरीश सिंह भोला के रामकटोरा बड़ी पियरी, वाराणसी स्थित मकान का बताया गया है, जिसमें उनके मकान से कफ सिरप से जुड़े सामानों के उठाए जाने की बात कही गई है। दो वीडियो किए थे जारी पूर्व आईपीएस ने 22 सेकेंड के दूसरे वीडियो में अमरीश सिंह भोला शेर ए पूर्वांचल बताते हुए 0045 नंबर के काले रंग की गाड़ी के काफिले से चलने की बात कही थी। अमिताभ ठाकुर ने कहा था कि उन्हें दी गई जानकारी के अनुसार कफ सिरप से जुड़े शुभम जायसवाल द्वारा अंबरीश सिंह भोला को भारी धनराशि दिए जाने की बात कही गई है। जिसके मद्देनजर उन्होंने इस संबंध में जांच और कार्रवाई की मांग की थी। जिसे लेकर अब FIR दर्ज हुई है।
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